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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एसआईआर मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित की

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। आज उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एसआईआर मामले की सुनवाई की तिथि में बदलाव का औपचारिक आदेश जारी किया। यह आदेश चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा पारित किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि पहले निर्धारित 30 अक्टूबर की सुनवाई को रद्द करके 28 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा।

मामले से संबंधित याचिका में विभिन्न आरोपों का उल्लेख किया गया था, जो न्यायालय को प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों और गवाहियों पर आधारित हैं। याचिका दायर करने वाली पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि मौजूदा तिथि पर कई प्रमुख गवाह उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो सकती है। इस कारण न्यायालय ने सुनवाई की नई तिथि को त्वरित रूप से निर्धारित किया, ताकि न्याय की गति बनी रहे और सभी संबंधित पक्षों को पर्याप्त समय मिल सके।

बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि नई तिथि पर सभी दस्तावेज़, साक्ष्य और वकालती प्रस्तुतियों को पूर्ववत रूप से पेश किया जाएगा, और किसी भी अतिरिक्त जानकारी या संशोधनों को अदालत के नियमानुसार स्वीकार किया जाएगा। इस बदलाव से यह स्पष्ट होता है कि उच्चतम न्यायालय सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध रहे।

इस निर्णय के बाद, वकीलों, वादियों और मीडिया के प्रतिनिधियों ने अदालत के आदेश का स्वागत किया और बताया कि 28 अक्टूबर को निर्धारित सुनवाई के लिए वे सभी तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के इस महत्त्वपूर्ण केस में समयसारिणी को पुनः व्यवस्थित कर न्यायिक कार्यवाही को सुगम बनाने का कदम उठाया है।

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