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अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस, OCI नियमों के उल्लंघन के आरोप

मुंबई, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। बॉलीवुड अभिनेता तथा आमिर खान के भांजे इमरान खान को मुंबई पुलिस ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। पुलिस का कहना है कि वह मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आरोप लगाया गया है। यह प्रदर्शन कोकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर किया गया था।

भाजपा नेता किरिट सोमैया ने इमरान खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध विरोध में उनकी भागीदारी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड धारकों द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करती है। शिकायत में बताया गया है कि विदेशी नागरिकों को संवैधानिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है, इसलिए इस कदम को कानूनन वैध माना गया।

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, “इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं; वे अमेरिकी नागरिकता रखते हैं और OCI कार्ड के आधार पर भारत में रह रहे हैं। अतः उनकी उपस्थिति और कार्यवाही विदेशी नागरिकों पर लागू नियमों तथा OCI शर्तों के दायरे में आती है, जिसके आधार पर उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का नोटिस दिया गया है।”

OCI कार्ड उन पात्र विदेशी नागरिकों को दिया जाता है जिनका भारतीय मूल से संबंध है और इसे दोहरी नागरिकता नहीं माना जाता। कार्डधारकों को आजीवन मल्टीपल‑एंट्री वीजा जैसी सुविधाएँ मिलती हैं, परंतु मतदान, चुनाव लड़ने या संवैधानिक पदों पर अधिकार नहीं होते।

इस मामले में लागू कानूनी आधार का पता लगाने के लिये पुलिस द्वारा जारी नोटिस में उल्लेखित प्रावधानों को देखना आवश्यक है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत धारा 3, 6, 7, 11 आदि में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, पंजीकरण, निवास और देश छोड़ने से सम्बंधित नियम निर्धारित हैं। उल्लंघन होने पर दंड के प्रावधान भी इस अधिनियम में सम्मिलित हैं।

विरोध प्रदर्शन को लोकतांत्रिक अधिकार माना जाता है, परन्तु OCI धारकों के लिये राजनीतिक भागीदारी पर प्रतिबंध है। इमरान खान ने अभी तक इस नोटिस को चुनौती देने हेतु किसी अदालत में याचिका दायर करने की सूचना नहीं दी है, जबकि यह मुद्दा विदेशी नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों और भारत में उनके वैध रहने की स्थिति पर नई चर्चा उत्पन्न कर रहा है।

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