
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध प्रदर्शनों के दौरान उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने को लेकर दायर किए गए अवमानना याचिकाओं पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) ने उत्तर में हलफनामा दायर करके बिना शर्त माफी की मांग की है।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने 9 अक्टूबर को जारी उच्चतम न्यायालय के आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर दायर अवमानना याचिकाओं में उत्तर हलफनामा प्रस्तुत किया। इस हलफनामे में उन्होंने उच्चतम न्यायालय से बिना शर्त माफी की याचना की है। इसी तरह, केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली मेट्रो ने भी समान स्वर में बिना शर्त माफी की मांग की।
केंद्रीय सरकार की ओर से प्रस्तुत सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्राधिकरणों द्वारा दायर किया गया हलफनामा, बिना शर्त माफीनामा, कोर्ट की कार्यवाही का एक सामान्य भाग है, परन्तु मीडिया में बिना किसी संदर्भ के यह समाचार प्रसारित किया जा रहा है कि “बिना शर्त माफी” मांगी गई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक खबर उपलब्ध नहीं हुई है।
इन याचिकाओं का संबंध मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध प्रदर्शनों के दौरान 12 मेट्रो स्टेशन बंद करने तथा अन्य प्रतिबंधात्मक उपायों से है। उच्चतम न्यायालय ने 9 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा था कि मेट्रो, रेल सेवाएँ और सार्वजनिक आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध न लगाया जाए। इसके बाद 10 अक्टूबर को अवमानना याचिका दायर कर यह दावा किया गया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया और कोर्ट की अवमानना की गई।
सुप्रीम कोर्ट में दायर इन अवमानना याचिकाओं पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं सुनाया गया है, और मामलों की प्रगति का इंतजार जारी है।
