एनआईए स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी को ‘घोषित अपराधी’ घोषित किया
राजौरी, 14 अक्टूबर (हिन्दुस्तान समाचार) — एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट ने पिछले दो दशकों के सबसे संवेदनशील मामलों में से एक में फैसला सुनाया, जिसमें पाकिस्तान में रहने वाले एक आतंकवादी को 2022 के एक जांच में ‘घोषित अपराधी’ का दर्जा दिया गया। यह निर्णय उस ही केस से संबंधित है, जिसमें अल-हुदा एजुकेशन ट्रस्ट को कथित तौर पर टेरर-फंडिंग गतिविधियों में संलग्न पाया गया था और इस ट्रस्ट की जुड़ाव की जांच जमात-ए-इस्लामी जैसी प्रतिबंधित संगठनों से भी की गई थी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी के खिलाफ 2022 में दर्ज किए गए आरोपों में धन के अवैध प्रवाह, वित्तीय संसाधनों का शोषण और आतंकवादी नेटवर्क को समर्थन देना शामिल था। कोर्ट ने इस बात पर बल दिया कि चाहे आरोपी का निवास स्थान पाकिस्तान में हो, भारतीय न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत वह भारतीय कानून के दायरे में आता है और उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।
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