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सीजेपी के तीन नेताओं को मजिस्ट्रेट ने रिहा करने का आदेश

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को प्रदर्शन के लिए दिल्ली आए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के तीन नेता अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका तथा इनके लीगल हेड रत्ना सिंह को मजिस्ट्रेट ने रिहा करने का आदेश दिया। यह निर्णय अदालत की सुनवाई के बाद लिया गया, जिसमें यह कहा गया कि अभियोग में पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण जेल में रहने का कोई वैध कारण नहीं है। इस फैसले ने राजनीतिक माहौल को गर्माया है और विपक्षी दलों से इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं।

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