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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: गैर‑कानूनी हिरासत नहीं, रेल‑मेट्रो व इंटरनेट सेवाएं तुरंत बहाल रखें

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: गैर‑कानूनी हिरासत नहीं, रेल‑मेट्रो व इंटरनेट सेवाएं तुरंत बहाल रखें

कानून
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान 10 अक्टूबर को मेट्रो स्टेशन बंद करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर विशेष सुनवाई की। जस्टिस जॉयमाल्या बागची की अध्यक्षता वाली पीठ ने बताया कि किसी भी परिस्थितियों में गैर‑कानूनी तरीके से हिरासत नहीं ली जानी चाहिए और रेल‑मेट्रो व इंटरनेट सेवाओं को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि सार्वजनिक परिवहन व डिजिटल संपर्क को बाधित करने वाले कदमों की फिर से समीक्षा की जाए और भविष्य में ऐसा किसी भी प्रकार का प्रतिबंध अनावश्यक न हो। इस निर्णय से दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षित एवं सुदृढ़ सार्वजनिक सेवाओं का आश्वासन मिला है।...