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मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमों से संरक्षण को चुनौती, केंद्र और आयोग को नोटिस

नई दिल्ली, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनकी आधिकारिक ड्यूटी के दौरान लिए गए फैसलों के संबंध में मुकदमों से सुरक्षा देने वाले कानूनी प्रावधान को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका ‘लोक प्रहरी’ नामक संस्था द्वारा दायर की गई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम की धारा 16 को चुनौती दी गई है। उक्त धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों के आधिकारिक कार्यों के संबंध में किसी भी प्रकार के दीवानी या आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जा सकते।

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