Saturday, March 7खबर जो असर करे |
Shadow

एफ़आईआर पर 10 नवम्बर तक कोई कार्रवाई नहीं, भाजपा नेता अर्जुन सिंह को हाई कोर्ट से राहत

कोलकाता, 14 अक्टूबर (हि.स.)। भाजपा नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। न्यायमूर्ति शम्पा दत्त पाल की पीठ ने उनके खिलाफ दर्ज कई एफ़आईआरों पर 10 नवम्बर तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। अदालत में इस मामले पर लम्बी सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया गया।

अर्जुन सिंह ने हाल ही में अपने खिलाफ दर्ज एफ़आईआरों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। तृणमूल कांग्रेस सांसद पार्थ भौमिक द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद कि अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सिंह के उस बयान ने भी राजनीतिक हलचल तेज़ कर दी जिसमें उन्होंने कहा था कि नेपाल की तरह बंगाल में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जनआंदोलन की आवश्यकता है।

इन बयानों के बाद अर्जुन सिंह के खिलाफ 10 से अधिक एफ़आईआर दर्ज की गईं। बताया गया है कि बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न थानों में उनके खिलाफ अब तक कुल 56 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हाई कोर्ट का यह अंतरिम आदेश फिलहाल भाजपा नेता को बड़ी राहत प्रदान करता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *