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डीजीसीए की पायलटों के लिए साप्ताहिक अवकाश नीति को लेकर स्पष्टता

डीजीसीए की पायलटों के लिए साप्ताहिक अवकाश नीति को लेकर स्पष्टता

कानून
नई दिल्ली, 30 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। नागरिक उड्डन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को स्पष्ट किया कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) के तहत हवाई जहाजों के पायलटों को साप्ताहिक अवकाश देने की नीति में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। इस मामले में चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार और डीजीसीए को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान डीजीसीए की ओर से पेश वकील अंजन गोसांई ने बताया कि पायलटों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और इसे वापस नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि केवल इंडिगो एयरलाइंस को ही रात की उड़ानों में कुछ छूट दी गई है। उच्च न्यायालय ने पहले दिसंबर 2025 में हवाई सेवाओं में बाधा के बाद एफडीटीएल के नियम को निलंबित करने का आदेश देने वाली याचिका पर सुनवाई ...
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बंगाल की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बंगाल की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

राष्ट्रीय
सिलीगुड़ी, 17 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल शनिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। बागडोगरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था को लेकर तीखी टिप्पणी की। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वह जलपाईगुड़ी में उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच के उद्घाटन समारोह में भाग लेने आए हैं। इस दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीएमसी में भाजपा की जीत ने यह साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की जनता विकास और अच्छी सरकार को प्राथमिकता देती है।...
दिल्ली हाई कोर्ट ने नए श्रम कानूनों के नोटिफिकेशन पर केंद्र सरकार को फटकारा

दिल्ली हाई कोर्ट ने नए श्रम कानूनों के नोटिफिकेशन पर केंद्र सरकार को फटकारा

कानून
दिल्ली, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नए श्रम कानूनों के नोटिफिकेशन को लेकर केंद्र सरकार की सुस्ती पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र से कहा कि उसने पिछले आदेश का पालन नहीं किया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। आज उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील रविंद्र एस गरिया ने बताया कि केंद्र ने 8 दिसंबर के नोटिफिकेशन में कोई सुधार नहीं किया है। वकील ने यह भी कहा कि नए कानून कैसे लागू हो सकते हैं जब नोटिफिकेशन में आवश्यक सुधार नहीं किए गए। कोर्ट ने केंद्र के नोटिफिकेशन में कमियों पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि नए कानून को लागू करने के लिए पूर्व कानून को निरस्त किए बिना और नए नियम बनाए बिना यह संभव नहीं है। एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि अदालती सवालों के जवाब देने में असमर्थ रहे, जिससे मामला फिर से सुनवाई के लिए रोक...