डीजीसीए की पायलटों के लिए साप्ताहिक अवकाश नीति को लेकर स्पष्टता
नई दिल्ली, 30 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। नागरिक उड्डन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को स्पष्ट किया कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) के तहत हवाई जहाजों के पायलटों को साप्ताहिक अवकाश देने की नीति में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। इस मामले में चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार और डीजीसीए को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान डीजीसीए की ओर से पेश वकील अंजन गोसांई ने बताया कि पायलटों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और इसे वापस नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि केवल इंडिगो एयरलाइंस को ही रात की उड़ानों में कुछ छूट दी गई है।
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