दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में फैसला 28 नवंबर को स्थगित
दिल्ली, 04 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। नई दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोप में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान सहित 11 आरोपियों के खिलाफ दायर मामलों में फैसला टाल दिया। विशेष जज दिग्विनय सिंह ने कहा कि अभी तक फैसला तैयार नहीं हुआ है, इसलिए अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को उस तिथि से पहले शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी और बताया कि 17 अक्टूबर को सभी पक्षों की दलीलें सुरक्षित रख ली गई थीं।
पहले 1 मार्च 2023 को सभी आरोपियों को जमानत दी गई थी, जबकि 3 नवंबर 2022 को कोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था। चार्जशीट में आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) और धारा 13((1)(डी) के तहत दंडित करने का निर्देश दिया गया।
इस मामले की जाँच 23 नवंबर 2016 को...







