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कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजा को कोर्ट से अंतरिम राहत

नई दिल्ली, 04 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मणिपुर से आए कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजा को यौन उत्पीड़न के एक मामले में अंतरिम राहत प्रदान की है। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने अकोइजा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई 5 नवंबर को निर्धारित की। कोर्ट ने इस तिथि तक अकोइजा की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा कि वह इस अवधि में हिरासत में नहीं ली जाएगी।

अकोइजा ने कहा कि उनके खिलाफ “जानबूझकर निशाना बनाया गया” है और कानूनी प्रक्रिया सही तरीके से नहीं चल रही है। इस मामले में जेएनयू ने उन्हें पहले बर्खास्त कर दिया था, परन्तु आज हाई कोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी है। अकोइजा को 9 अक्टूबर को सेवा से बर्खास्त किया गया था और बर्खास्तगी के बाद 12 अक्टूबर 2026 को दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की।

मई महीने में कम से कम 11 छात्राओं ने अकोइजा के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई थीं। अकोइजा जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स से जुड़े हुए थे। शिकायतों के बाद जेएनयू की इंटर्नल कमेटी ने जांच की, जांच के परिणामस्वरूप कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई और इसके बाद जेएनयू प्रशासन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। अकोइजा ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि यह मामला उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा चलाया जा रहा है।

अगली सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि अकोइजा को आगे किस हद तक रिहा या हिरासत में रखा जाए, जबकि दिल्ली पुलिस को आगे की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

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