दुर्लभ प्रतिबंधित प्रजाति के कछुओं की तस्करी के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
भोपाल। मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों में रेल नेटवर्क के जरिये दुर्लभ प्रतिबंधित प्रजाति के कछुओं की तस्करी में शामिल संगठित गिरोह के आरोपी परवेज खान और दीपक पारखे की प्रथम जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा खारिज कर दी गई है।
3 फरवरी को पटना-इंदौर एक्सप्रेस में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश, भोपाल, रेल्वे सुरक्षा बल (RPF) एवं वनमण्डल भोपाल के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए संत हिरदाराम स्टेशन से एक आरोपी अजय सिंह राजपूत वल्द राजकुमार निवासी इंदौर जो प्रथम श्रेणी वातानकूलित श्यानयान (फस्ट एसी कोच) में Attendant के रूप में कार्यरत था, उसके पास से 311 नग दुर्लभ एवं प्रतिबंधित प्रजाति के जीवित कछुओं को जप्त कर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) ने वन अपराध प्रकरण 237/23 दिनांक 3 फरवरी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी को ...









