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सत्य निकेतन इमारत धँसने के बाद दिल्ली पुलिस ने दायर की चार्जशीट

दिल्ली, 06 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली पुलिस ने 6 सितंबर को सत्य निकेतन में इमारत धँसने की घटना से संबंधित चार्जशीट पेश की है। यह दस्तावेज़ पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल किया गया और इसमें कुल छह व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है।

आरोपी सूची में हरि राम गुप्ता, उर्मिला गुप्ता, महेश गुप्ता, सनोज़ कुमार, सुधांशु लवनीश कुमार और शुभम त्यागी शामिल हैं। पुलिस ने इन पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं।

घटना में सात लोगों की मृत्यु हुई और कई अन्य घायल हुए। प्रारम्भ में साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन में इस दुर्घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज किया गया था। घटना स्थल हॉस्टल डेज़ बॉयज़ पीजी है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के निकट स्थित छात्र हब है। इस पीजी में बेसमेंट के अतिरिक्त पाँच मंजिलें थीं। धँसना दोपहर डेढ़ बजे हुआ, जिसके बाद मलबे में कई छात्र दब गए।

इसी दौरान दिल्ली नगर निगम ने उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें बताया गया कि हादसे के बाद 543 संपत्तियों को गिराया गया और 178 संपत्तियों को सील किया गया। इसके अलावा 354 पीजी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस दुर्घटना के कारण प्रभावित क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें डिप्टी कमिश्नर और जोन इंजीनियर शामिल हैं, को निलंबित कर दिया गया।

निगमन के बाद यह स्पष्ट किया गया कि दिल्ली में केवल 512 पीजी ही मास्टर प्लान के अनुसार चल रहे हैं। इस घटना की पूरी जांच चल रही है और अभियुक्तों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत पेश किया जाएगा।

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