झारखंड हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में सुभान मियां को जमानत दी, 6 साल से अधिक जेल का हवाला
रांची, 26 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। झारखंड के चतरा जिले के टंडवा में स्थित मगध और आम्रपाली कोल परियोजनाओं से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में सजा काट रहे सुभान मियां को झारखंड हाई कोर्ट ने राहत प्रदान की। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने अंतरिम आवेदन (आईए) पर सुनवाई के बाद जमानत का आदेश दिया। सुभान मियां ने साढ़े छह साल से अधिक समय जेल में बिताने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई थी।
सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सुभान मियां को जमानत देने का आदेश जारी किया।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि 18 अगस्त को रांची स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने इस टेरर फंडिंग मामले में 12 दोषियों को आठ से दस साल की सजा सुनाई थी, साथ ही उन्हें 40,000 से 90,000 रुपये तक का जु...








