हाई कोर्ट ने जेपीएससी मुख्य परीक्षा रद्द करने की संयुक्त सुनवाई का अनुरोध खारिज किया
रांची, 26 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। झारखंड उच्च न्यायालय में सोमवार को 11 से 13 जुड़े झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की मुख्य परीक्षा के परिणाम रद्द करने की मांग से संबंधित अपील पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक के नेतृत्व में कार्यरत खंडपीठ ने अयूब तिर्की एवं अन्य द्वारा दायर अंतरिम आवेदन (आईए) को खारिज कर दिया। इस आवेदन में अपीलकर्ता राज्य सरकार के परीक्षा रद्द करने के निर्णय को चुनौती देने वाले अलग मामले को भी अपनी मौजूदा अपील के साथ सुनवाई का आग्रह कर रहे थे।
सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं ने अदालत को बताया कि उन्होंने पहले मुख्य परीक्षा के परिणाम रद्द करने की मांग की थी, जिसे एकल पीठ ने अस्वीकार कर दिया था। फिर राज्य सरकार ने उसी परीक्षा को रद्द करने का अपना निर्णय लिया, जिसके खिलाफ एक अलग याचिका दायर की गई थी। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि दोनों मामलों का मूल परीक्षा एक ही है, इस...
