सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी शादाब अहमद की जमानत शर्तों में बदलाव की याचिका खारिज कर दी
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में जमानत पर रहे शादाब अहमद की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने गाज़ियाबाद में लॉ की पढ़ाई के लिये दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति मांगी थी। न्यायालय के सामने यह याचिका पेश करने के बाद, आरोपी के वकील ने इसे वापस ले लिया, जिसके बाद अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया और ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने की अनुमति दे दी।
सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने स्पष्ट कहा, “हम इस शर्त में कोई बदलाव नहीं करेंगे।” उन्होंने यह भी नोट किया कि शादाब अहमद ने दिल्ली के सभी लॉ कॉलेजों को छोड़कर गाज़ियाबाद के कॉलेज में दाखिला क्यों लिया, इसका वह स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। शादाब के वकील ने तर्क दिया कि उसने दिल्ली विश्वविद्यालय में सीट पाने की कोशिश की, लेकिन अवसर नहीं मिला, इसलिए गाज़ियाबाद के कॉलेज में दाखिला लिया...
