केंद्र सरकार ने भारतीय वायुयान नियम-2026 अधिसूचित, 1 जनवरी 2027 से लागू
नई दिल्ली, 04 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्र सरकार ने 90 साल पुराने विमान अधिनियम-1934 के स्थान पर भारतीय वायुयान नियम-2026 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। यह नया नियम समूह 1 जनवरी 2027 से पूरे भारत में लागू होगा और इससे पहले के विमान नियम, 1937 को प्रतिस्थापित करेगा।
अधिसूचना के अनुसार, अब सभी एयरलाइन कंपनियों को टिकट बुक करते समय किराया और संबंधित सभी शुल्कों का विस्तृत विवरण देना अनिवार्य होगा। इस विवरण में कुल राशि के साथ‑साथ किराया, टैक्स, फीस, कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड की शर्तें भी अलग‑अलग उल्लेखित करनी होंगी। यह जानकारी बुकिंग वेबसाइट तथा जारी किए गए टिकट दोनों पर उपलब्ध करानी होगी।
इन नियमों की निगरानी नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) करेगा और एयरलाइन द्वारा निर्धारित किराया संरचना की जांच करेगा। इसके अतिरिक्त, नागर विमानन मंत्रालय को किसी ‘असाधारण स्थिति’ में हवाई किरा...
