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आठ नवंबर को रायपुर में मांस‑मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू

रायपुर, 07 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के अनुसार, दीपावली व महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर 8 नवंबर, रविवार को रायपुर नगर निगम के पूरे क्षेत्र में मांस‑मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस निर्णय को लागू करने के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने विशेष आदेश जारी किया है, जिसमें शहर के सभी पशुवध गृह और मांस‑मटन की दुकानें को बंद रखने का प्रावधान है।

प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी तथा जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने‑अपने क्षेत्रों में सख़्त निगरानी करेंगे। वे पूरे दिन मांस‑मटन की दुकानों का लगातार निरीक्षण करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार के उल्लंघन की तुरंत पहचान हो सके और उचित कार्रवाई की जा सके।

इसके अतिरिक्त, महापौर मीनल चौबे के निर्देशानुसार, सभी होटलों में भी इस दिन मांस‑मटन की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध लागू किया जाएगा। यदि कोई होटल या अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान इस प्रतिबंध के विरुद्ध मांस‑मटन बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो उस स्थल से तत्काल मांस‑मटन जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम स्थानीय प्रशासन द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर, सार्वजनिक स्वास्थ्य व सामाजिक शांति को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस आदेश का पालन करें और प्रतिबंध के उल्लंघन से बचें, जिससे सामुदायिक सद्भावना एवं व्यवस्था बनी रहे।

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