
जबलपुर, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस राजकुमार चौबे के युगलपीठ ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में कटनी की फरार पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया की याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली। सुनवाई के दौरान, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और न्यायालय ने एफआईआर निरस्त करने तथा अग्रिम जमानत देने के आग्रह को अस्वीकार कर निर्णय सुरक्षित रखा।
नेहा पच्चीसिया ने दावा किया कि विवादित जमीन की खरीद-फरोख्त में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उनका कहना है कि यह जमीन मारूफ अहमद हनफी के नाम पर खरीदी गई थी और क्षितिज राज पात्रे ने उसके बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की थी; इस लेनदेन में उनकी बैंक खाते से कोई भुगतान नहीं हुआ।
बचाव पक्ष ने कहा कि जमीन के सौदे में नेहा पच्चीसिया की संलिप्तता साबित करने वाला कोई साक्ष्य नहीं है। इसी आधार पर एफआईआर निरस्त करने व अग्रिम जमानत देने की माँग की गई।
यह मामला कुठला थाना क्षेत्र में दर्ज धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के प्रकरण से जुड़ा है। इस पर सीएसपी नेहा पच्चीसिया समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया
