Thursday, October 29खबर जो असर करे |
Shadow

सरल GST पंजीकरण नियम: ऑनलाइन बाजार के छोटे विक्रेताओं को एक नवंबर से लाभ मिलेगा

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)।
भारत के लगभग 9.5 लाख छोटे ऑनलाइन व्यापारियों के लिए एक नई सुविधा एक नवंबर से प्रभावी होने जा रही है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इस महीने के अंत में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अंतर्गत हर महीने ₹2.5 लाख से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट न देने वाले छोटे विक्रेता, बिना किसी भौतिक उपस्थिति के, किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए वे उस राज्य के ई-कॉमर्स मंच के गोदाम को अपने व्यापार का मुख्य स्थान घोषित कर सकते हैं।

अधिसूचना स्पष्ट करती है कि विक्रेता के लिए अपने गृह राज्य में भौतिक उपस्थिति अनिवार्य है, जहां उसके परिसर का भौतिक सत्यापन और आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा। अन्य राज्यों में पंजीकरण केवल ई-कॉमर्स मंच की सहमति से संभव है और इस प्रक्रिया में कर अधिकारी की कोई भूमिका नहीं होगी। सीबीआईसी ने बताया कि यदि मंच किसी भी समय पंजीकृत व्यक्ति को दी गई सह

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *