पटाखा दुकानों में सुरक्षा से समझौता नहीं, शर्तों के उल्लंघन पर निरस्त होगा लाइसेंस
बिलासपुर, 29 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। दीपांकुर नाथ ने दीपावली उत्सव के पूर्वानुमान को देखते हुए पटाखा दुकान‑ओं में आग‑जलक दुर्घटनाओं को रोकने और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा‑निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों को जिला अग्निशमन अधिकारी तथा होम गार्ड्स के कमांडेंट ने आज गुरुवार को सभी दुकानों के संचालकों को अनिवार्य रूप से मानने का निर्देश दिया।
निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक पटाखा दुकान को नियमित निरीक्षण के अधीन रखा जाएगा। निर्धारित मानकों का पालन न करने पर लाइसेंस तुरंत निरस्त किया जाएगा। विशेष रूप से, दुकानों को आवासीय क्षेत्रों या बाजार‑के‑नज़दीक नहीं खोलना होगा। निर्माण सामग्री के रूप में कपड़ा, बांस, रस्सी या टेंट जैसी ज्वलनशील वस्तुओं की जगह अ‑ज्वलनशील टिन‑शेड का प्रयोग करना अनिवार्य किया गया है तथा उसे अग्निमंदक घोल से उपचारित किया जाना चाहिए।
दुकानों के बीच न्यू...









