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सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के रियल एस्टेट प्रमोटर अनिल मिठास की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के रियल एस्टेट प्रमोटर अनिल मिठास की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया

कानून
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा की एक रियल एस्टेट कंपनी के मुख्य प्रमोटर अनिल मिठास की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। यह आदेश चीफ जस्टिस सूर्यकांत के अध्यक्षता वाले पैनल ने दिया। मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जहाँ घर खरीदारों से एकत्रित 126.30 करोड़ रुपये को अन्यत्र डायवर्ट करने का आरोप लगाया गया है। मिठास ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 16 सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि व्हाइट‑कॉलर अपराध अत्यधिक व्यापक और नुकसान‑देह हो चुके हैं, और इन्हें सख्त, बिना समझौते वाली कार्रवाई से ही निपटा जा सकता है। कोर्ट ने उल्लेख किया कि कॉरपोरेट धोखाधड़ी, गबन, इनसाइडर ट्रेडिंग और बड़े पैमाने पर वित्तीय जालसाजी लोगों की पेंशन, बचत ...