रिलीफ योजना का विस्तार – घटक‑II की अवधि 31 मार्च 2027 तक, खाड़ी‑क्षेत्र के निर्यात को सुरक्षा
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में जारी भू‑राजनीतिक अस्थिरता तथा समुद्री लॉजिस्टिक्स में बाधाओं को देखते हुए ‘रिलीफ’ योजना के ‘घटक‑II’ की वैधता को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है। यह कदम लगातार बढ़ते भू‑राजनीतिक व्यवधानों और इन जलमार्गों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के मद्देनज़र उठाया गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान संकट के कारण निर्यातकों को जोखिम‑सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (ईपीएम) के तहत ‘रिलीफ (निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन एवं लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप)’ योजना चलाई जा रही है। इस पहल के ‘घटक‑II’ का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित क्षेत्रों में आगामी खेपों के लिए निर्यातकों को भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) द्वारा बीमा कवरेज लेने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसके तहत 95 प्रतिशत जोखिम कवरेज उ...
