सुप्रीम कोर्ट ने एआईएडीएमके विधायकों के इस्तीफे पर दायर याचिका को खारिज किया
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दाखिल की गई रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसका दायरकर्ता एम. श्रीनिवासन था। इस याचिका में 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) छोड़कर मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगुड़ वेत्रि कझगम (टीवीके) में शामिल होने वाले पूर्व विधायकों के इस्तीफे को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी।
सीजेआई सूर्यकांत के अध्यक्षता वाली पैनल ने सुनवाई के दौरान कहा कि “किसी निर्वाचित प्रतिनिधि का अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में शामिल होना एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है और इसमें कुछ भी ‘आपराधिक’ नहीं है।”
याचिकाकर्ता के वकीलों ने ‘खरीद‑फरोख्त (हॉर्स‑ट्रेडिंग)’ के आरोपों को उठाया और पहले से दर्ज एफआईआर का हवाला दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि एफआईआर की जांच अपनी गति...
