लाल किला ब्लास्ट मामला: जावेद सिद्दीकी की पत्नी के इलाज हेतु अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस
नई दिल्ली, 05 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की कैंसर ग्रस्त पत्नी के उपचार हेतु अंतरिम जमानत या कस्टडी पैरोल की मांग करने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई कल, अर्थात् 6 नवंबर को निर्धारित की गई है।
जावेद अहमद सिद्दीकी ने अपनी पत्नी, जो चौथे चरण के कैंसर से पीड़ित है, के इलाज के दौरान देखभाल के लिये अंतरिम जमानत का अनुरोध किया। हाई कोर्ट ने ईडी को दस्तावेज़ों की जांच करने का निर्देश दिया और मामले की तात्कालिकता को देखते हुए इसे तत्काल सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया। वहीं ईडी ने याचिका का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि आरोपी के भाग जाने का जोखिम मौजूद है।
पहले जुलाई में दिल्ली उच्च न्यायालय और साकेत कोर्ट ने कहा था कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार स...
