सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के अतिरिक्त बिक्री कर लगाने के अधिकार को बरकरार रखा
नई दिल्ली, 04 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि 1974 की संविधान पीठ का फैसला अभी भी मान्य है, जिसमें राज्यों को मौजूदा बिक्री कर के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त बिक्री कर अथवा अधिभार लगाने का अधिकार मिला था। इस संदर्भ में न्यायालय ने कहा कि अब इस मुद्दे पर किसी नए विचार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह केवल एक सैद्धांतिक सवाल बनकर रहा है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के अध्यक्षता वाली सात जजों की संविधान बेंच ने सर्वसम्मति से माना कि लगभग 27 वर्ष पहले उनके पास भेजे गए कानूनी सवाल पर अब निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। यह निर्णय इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि जिन कानूनी प्रावधानों को चुनौती दी गई थी, उन्हें या तो संशोधित कर दिया गया है या उन्हें बदल दिया गया है, और अब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून लागू हो चुका है।
संविधान बेंच में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस क...
