Friday, October 30खबर जो असर करे |
Shadow

विधायक करनैल सिंह की याचिका खारिज

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (हिंदी समाचार)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने भाजपा विधायक करनैल सिंह के विरुद्ध दायर आपराधिक मानहानि याचिका को खारिज कर दिया। विशेष जज रूबी नीरज कुमार ने याचिका को नकारते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का कोई आधार नहीं है।

सेशंस कोर्ट ने पहले 3 जुलाई को करनैल सिंह की याचिका पर सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया था। करनैल सिंह ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। 29 मई को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की आपराधिक मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने करनैल सिंह को 6 जून को कोर्ट में उपस्थित होने का समन जारी किया था, जिसे करनैल सिंह ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी।

सत्येंद्र जैन ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में कहा कि करनैल सिंह ने 19 जनवरी 2025 को एक न्यूज चैनल को दिए गये इंटरव्यू में उनके विरुद्ध अपमानजनक बयान दिये थे। उस इंटरव्यू में करनैल सिंह ने कहा था कि ईडी ने जैन के आवास से 37 किलोग्राम सोना बरामद किया, कि जैन के नाम पर 1100 एकड़ जमीन है तथा उन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से बड़ी रकम कमाई है। जैन ने याचिका में कहा कि ये सभी आरोप मनगढ़ंत और झूठे हैं और इन बयानों से उनकी गरिमा को ठेस पहुंची तथा जनता की नजर में उनका बदनाम किया गया।

सेशंस कोर्ट ने इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करनैल सिंह की याचिका को खारिज कर दी और कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देना न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। इस निर्णय से सत्येंद्र जैन को उनके मानहानि के आरोपों से राहत मिली।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *