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वोटर लिस्ट विवाद में सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग, 6 नवंबर को सुनवाई तय

दिल्ली, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के विरुद्ध कथित रूप से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के आरोप पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को सुनने के लिये 6 नवंबर को कार्यवाही करने का आदेश दिया। इस सुनवाई की जिम्मेदारी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद जोशी को सौंपी गयी है, जो मामले को नई दलीलों के साथ फिर से देखेंगे।

इस फैसले से पहले, 21 सितंबर को स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले को मजिस्ट्रेट के पास वापस भेजा था, यह निर्देश देते हुए कि आदेश का पुनर्विचार किया जाए और तर्कसंगत आदेश जारी किया जाए। जज विशाल गोगने ने कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश “तर्कसंगत नहीं” है। इस आदेश को वकील विकास त्रिपाठी ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी।

पहले, 11 सितंबर को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका में यह तर्क दिया गया था कि सोनिया गांधी का नाम नयी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में 1980 में ही जुड़ गया था, जबकि वह उस समय भारत की नागरिक नहीं थीं। याचिका के अनुसार, 1982 में उनका नाम हटाया गया और फिर 1983 में पुनः जोड़ा गया, वही वर्ष जब वे भारतीय नागरिक बनीं।

याचिका ने यह भी उजागर किया कि सोनिया गांधी ने अपनी भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन अप्रैल 1983 में दिया था। याचिका के अनुसार, 1980 में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हेतु “फर्जी दस्तावेज” प्रस्तुत किए गये होंगे, जो कि एक संज्ञेय अपराध है। इसलिए याचिका ने अदालत से निर्देश दिया कि सोनिया गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाए।

हालांकि, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस विवाद में न तो सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया और न ही दिल्ली पुलिस को कोई निर्देश दिया था। अब नई सुनवाई में यह देखा जाएगा कि क्या अदालत द्वारा पुनः विचार के बाद कोई अलग निर्णय दिया जाता है।

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