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रांची डीजे हत्याकांड पर हाई कोर्ट ने जांच में खामियों पर नाराजगी जताई, एसएसपी तलब

रांची, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। रांची के कडरू स्थित एक्सट्रीम बार के डीजे संदीप प्रमाणिक की हत्या पर अभिषेक सिंह समेत 10 दोषियों की आपराधिक अपील पर बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने बताया कि प्रारंभिक अनुसंधान में खामियां पाई गईं और कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्यों के अभाव पर नाराजगी जताई गई। इसके परिणामस्वरूप, रांची के एसएसपी को 4 नवंबर को उपस्थित होकर मामले की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए निर्देशित किया गया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछताछ की कि अनुसंधान अधिकारी ने मामले की सही जांच नहीं की, उस पर अब तक कोई कार्रवाई हुई है या नहीं। उच्च न्यायालय ने जांच में सामने आई कमियों पर असंतोष जताते हुए एसएसपी को तलब किया। उल्लेखनीय है कि इस मामले में पूर्व न्यायायुक्त शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने अभिषेक सिंह उर्फ विक्की सहित 10 दोषियों को नौ-नौ वर्ष की कैद व प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये का जुर्माना सुनाया था। सभी को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया।

सजा पाने वालों में अभिषेक सिंह, अशोक कुमार सिंह, मोहम्मद शामिरुदीन, प्रतीक, मृत्युंजय कुमार, प्रकाश कुमार, दिवाकर उपाध्याय, आलोक दीवा, पंकज कुमार और सुमित कुमार शामिल हैं। सभी ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

किसी ने यह भी स्पष्ट किया कि संदीप प्रमाणिक की 26 मई 2024 की देर रात रांची के कडरू स्थित एक्सट्रीम बार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार, घटना की रात कुछ युवकों का बार कर्मचारियों से विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। फिर आरोपित अभिषेक सिंह ने अपने साथियों के साथ बार पर लौटकर राइफल लेकर संदीप प्रमाणिक को गोली मार दी, जिससे वही मौके पर ही मर गया। घटना के बाद आरोपित ने पार्किंग क्षेत्र से बार की ओर कई राउंड फायरिंग की और कार से फरार हो गया। अगले दिन रांची के एसएसपी और सिटी डीएसपी ने स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की और बार के कर्मचारियों से पूछताछ की। पुलिस ने बार में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली थी, जिसमें विवाद और गोलीबारी की घटनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई गईं। इस आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए मुख्य आरोपित सहित 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

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