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अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी बरी

सुलतानपुर, 26 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की एमपी‑एमएलए अदालत ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को साक्ष्य की कमी के आधार पर बरी कर दिया है। यह फैसला स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने सोमवार सुनाया, जबकि सुनवाई के दौरान राहुल गांधी स्वयं अदालत में उपस्थित थे।

मामला एमपी‑एमएलए मजिस्ट्रेट अदालत में चल रहा था। दोनों पक्षों के वकीलों के बीच विस्तृत बहस के बाद 13 अक्टूबर को सुनवाई समाप्त हुई थी। तब राहुल गांधी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में विवादित बयान को स्वीकार किया, पर यह तर्क दिया कि वह “सद्भाव में” दिया गया था, किसी को अपमानित करने के इरादे से नहीं, तथा वह “तोड़‑मरोड़कर” प्रस्तुत किया गया था। दूसरी ओर, परिवादी पक्ष के वकील ने यह दावा किया कि बयान स्पष्ट रूप से अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक था और उसी आधार पर राहुल गांधी को दोषी ठहराने की माँग की। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाने की तिथि 26 अक्टूबर निर्धारित की।

राहुल गांधी पर 8 मई 2018 को अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरु में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। इस पर 4 अगस्त 2018 को कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन तथा भाजपा नेता विजय मिश्र ने मानहानि का परिवाद दायर किया। 27 नवंबर 2023 को अदालत ने राहुल गांधी को तलब किया था।

आज के फैसले पर राहुल गांधी के समर्थकों ने खुशी जाहिर की। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने कहा, “यह सत्य की जीत है।”

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