लिव-इन रिलेशनशिप मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की टिप्पणी, सुरक्षा देने से किया इनकार
नई दिल्ली। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान विवाह संस्था को भारतीय समाज में अत्यंत सम्मानित और पवित्र बताते हुए एक याचिकाकर्ता जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करना परोक्ष रूप से ऐसे संबंधों को वैधता देने जैसा माना जा सकता है।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति संदीप मौडगिल ने कहा कि समय के साथ समाज के एक वर्ग ने लिव-इन रिलेशनशिप को आधुनिक जीवनशैली के रूप में अपनाया है, लेकिन किसी संबंध को कानूनी मान्यता देने के लिए निर्धारित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।
रिश्तेदारों से खतरे का हवाला देकर पहुंचा था जोड़ा
याचिका दायर करने वाले जोड़े ने खुद को बालिग बताते हुए अदालत से सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि परिवार और रिश्तेदार उनके संबंध का विरोध कर रहे हैं और ल...









