-आईटीआर भरने के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी, चूके तो नुकसान के साथ लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली। आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अब तक करीब आधे करदाताओं ने आईटीआर फाइल नहीं किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पिछले दो साल की तरह इस बार आईटीआर भरने की डेडलाइन नहीं बढ़ने वाली है। आयकर विभाग करदाताओं से बार-बार ट्वीट कर इसको समय पर पूरा करने की अपील कर रही है।
आयकर विभाग ने जारी एक बयान में कहा कि आकलन वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए 3 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने अपने ट्वीट में कहा कि ‘आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 25 जुलाई, 2022 तक 3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। ऐसे में विभाग ने लोगों से कहा है कि यदि उन्होंने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो वे इसे जल्द से जल्द दाखिल करें।
विभाग के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में विस्तारित तारीख 31 दिसंबर, 2021 तक कुल 5.89 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। हालांकि, मौजूदा आकलन वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 25 जुलाई तक 3 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरे गए हैं। ऐसे में आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि यदि अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो http://incometax.gov.in पर जाकर अपना आईटीआर अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना दाखिल करें।
उल्लेखनीय है किे आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2022 उन व्यक्तिगत करदाताओं (इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स) के लिए है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप तय समय-सीमा तक आईटीआर नहीं दाखिल करते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको कई तरह की दिक्कतें भी आ सकती हैं। (एजेंसी, हि.स.)