
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में सीजेडीपी (सीजेपी) द्वारा आयोजित प्रदर्शन पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं दिया। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस विषय पर पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया था।
वकील अनंत देहादराय ने मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष यह याचिका दायर की थी कि प्रदर्शन को रोक दिया जाए, क्योंकि इससे आसपास के दुकानदारों को काफी आर्थिक नुकसान हो सकता है। अनंत देहादराय ने कहा, “इस प्रदर्शनी के कारण छोटी दुकानों के मालिकों की आजी‑विकी पर सीधा असर पड़ेगा।” इस बात पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, “हमें आशा है कि सभी लोग समझदारी से कार्य करेंगे। छोटी दुकानें चलाने वाले लोग आजकल अपने रोज़गार के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह ज्ञात है कि ऐसे समय में पूरे परिवार को किस तरह की परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।”
उपस्थिति में जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने अपने टिप्पणी में कहा, “कोई प्रदर्शन करना चाहता है, कोई मूंगफली बेचना चाहता है और कोई कानून‑व्यवस्था बनाए रखना चाहता है। ये सभी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। यदि प्रदर्शन के कारण व्यापार को नुकसान होता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करेगी।” उन्होंने आगे कहा कि “फ़िलहाल यह देखना होगा कि आगे की स्थिति कैसे विकसित होती है।”
हिन्दुस्थान समाचार के संजय कुमार ने इस समाचार को संकलित किया।
