Review : निर्वाचन आयोग ने SIR में सुनवाई तथा ऑनलाइन फार्म 6 के नियमों में किया बदलाव
नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने उन राज्यों में नए वोटर (New voters) जोड़ने वाले ऑनलाइन फार्म 6 (Online Form 6) से अतिरिक्त घोषणापत्र को हटा दिया है, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) (Special Intensive Review - SIR) प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन राज्यों में निर्वाचन आयोग के एकीकृत ईसीआईनेट एप और पोर्टल के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल से भी यह अतिरिक्त घोषणा हटा दी गई है।
अब नए नाम दर्ज कराने वालों को सिर्फ फॉर्म-6 भरना होगा। हालांकि, जिन राज्यों में अभी एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, वहां यह घोषणापत्र अब भी भरना होगा। इस अतिरिक्त घोषणापत्र में नए वोटरों से पिछली एसआईआर में माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी के वोटर होने से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है।
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