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नासिक में बाल दुष्कर्म‑हत्या के आरोपी को फांसी की सजा, पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा

मुंबई, 16 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। महाराष्ट्र के नासिक जिले में चार साल की नन्ही बच्ची के साथ दुश्कर्म और हत्या के मामले में मालेगांव फास्ट‑ट्रैक अदालत ने शुक्रवार को आरोपी विजय उर्फ शेखर खैरनार को फांसी की सजा सुनाई है और साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने पत्रकारों को बताया कि 16 नवंबर 2025 को डोंगराले गांव (मालेगांव तहसील) में आरोपी ने चार वर्षीया बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया था। उसे लेकर वह बच्ची का यौन अत्याचार कर गया और फिर उसे मारकर शव को नष्ट कर दिया। इस क्रूर कृत्य ने पूरे महाराष्ट्र में तीव्र गुस्सा और शोक उत्पन्न किया, जिससे मामला शीघ्र ही फास्ट‑ट्रैक अदालत में पहुंचा।

पुलिस ने इस केस में 24 गवाहों के बयानों को दर्ज किया और कुल 225 पन्नों का विस्तृत आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया। यद्यपि इस घटना में कोई प्रत्यक्ष साक्षी नहीं था, परंतु परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने 30 सितंबर को अभियुक्त को दोषी ठहराया। आरोपों में दुश्कर्म, हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के प्रावधान शामिल थे।

आज के सुनवाई में न्यायालय ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाते हुए उसे इस दंड को उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए एक माह का समय दिया। साथ ही पीड़ित के परिवार को न्याय दिलाने के उद्देश्य से 10 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा मंजूर किया गया। इस फैसले पर नासिक और सम्पूर्ण महाराष्ट्र की नज़रें टिकी हैं, जहाँ लोग न्याय की तेज़ी और सख़्त दंड की उम्मीद कर रहे हैं।

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