Bihar: मतदाता सूची में नाम है तो बगैर वोटर ID के भी कर सकेंगे मतदान
पटना। बिहार (Bihar) में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) के लिए दो चरणों में वोट (Two Phases Voting) डाले जाएंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं लेकिन उनके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) नहीं है तो भी वे वोट डाल सकते हैं। ऐसे मतदाताओं के लिए 12 विकल्प दिए गए हैं। यह निर्देश आयोग ने 7 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से दिया, ताकि ऐसे मतदाता भी आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें जिनके पास मतदान के समय वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध नहीं है।
चुनाव आयोग के अनुसार, मतदाता निम्नलिखित पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकते हैं।1. आधार कार्ड2. मनरेगा जॉब कार्ड3. बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक4. श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड5. ड्राइविंग लाइसेंस6. पैन कार्...









