EPFO ने नौकरी छोड़ व्यवसाय करने वाले को दी बड़ी राहत… PF निकासी की समस्या हुई दूर
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization- EPFO) की ओर से बुधवार को जारी किए गए स्पष्टीकरण से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत (Big relief Employees) मिली है, जो नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय या कारोबार शुरू करने की तैयारी में थे। पहले दावा किया जा रहा था कि नौकरी छोड़ने के 12 महीने बाद ही पूरी रकम निकाली जा सकेगी।
नियमों में बड़े बदलावगौरतलब है कि ईपीएफओ ने हाल ही में पीएफ निकासी के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। खासतौर पर नौकरी छोड़ने या हटाए जाने की स्थिति में कर्मचारी पीएफ खाते से 12 महीने बाद रकम निकाल सकेगा। इसी तरह पेंशन खाते (ईपीएस) से 36 महीने बाद निकासी संभव होगी। पहले दोनों फंड के लिए यह समयसीमा दो महीने थी। इस फैसले के बाद कर्मचारियों में भ्रम और उलझन की स्थिति बन गई थी। विपक्ष ने भी इसका विरोध किया था।
अब इस नियम के बारे में विस्तार से बताते हुए...









