नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीशों और संवैधानिक पदाधिकारियों की संपत्ति जांच पर रोक लगाई
काठमांडू। नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीशों और संवैधानिक पदाधिकारियों के संपत्ति की जांच पर अंतरिम रोक लगा दिया है। कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीशों और संवैधानिक पदाधिकारियों को उनकी संपत्ति विवरण सौंपने के लिए मजबूर न करने का अंतरिम आदेश संपत्ति जांच आयोग के नाम जारी किया है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना और श्रीकांत पौडेल की पीठ ने आदेश दिया है कि जिन व्यक्तियों पर संविधान की धारा 239 आकर्षित होती है, उनकी संपत्ति के विवरण को यथास्थिति में रखा जाए। अदालत ने आयोग के गठन के संवैधानिक औचित्य और उसके अधिकार क्षेत्र पर तीन गंभीर सवाल उठाते हुए इस मामले को पूर्ण पीठ (फुल बेंच) के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीशों सहित उन सभी संवैधानिक पदाधिकारियों को संपत्ति का विवरण देने के लिए मजबूर न करने का अंतरिम आदेश दिया है, जिन्हें ...









