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नशीले इंज्शन की तस्करी में सुशील देवांगन को 10 साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना

नशीले इंज्शन की तस्करी में सुशील देवांगन को 10 साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना

कानून
सूरजपुर, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के विशेष न्यायालय ने नशीले इंजेक्शन रखने के गंभीर आरोप में एक आरोपी को कड़ी सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (एनडीपी) ने आरोपी सुशील देवांगन को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा और एक लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया। यह फैसला बुधवार को जारी किए गए आधिकारिक बयान के अनुसार आया, जिसमें न्यायालय ने इस प्रकार के मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिये कड़ाई से निपटने का इरादा जताया। बयान में कहा गया कि अभियुक्त ने नशीले इंज्शन को अवैध रूप से संग्रहित किया था और इसे स्थानीय बाजार में बेचे जाने की योजना बना रहा था। जाँच में यह स्पष्ट हुआ कि इन इंजेक्शन की आपूर्ति कई छोटे-छोटे नेटवर्क के माध्यम से होती थी, जिससे क्षेत्र में नशीले पदार्थों की उपलब्धता बढ़ रही थी। अदालत ने यह भी नोट किया कि आरोपी ने न केवल खुद इन पदार्थों को संभाला, बल्कि दूसरों ...
जालसाज व चोर गिरोह के सरगना की जमानत याचिका को गैंगस्टर न्यायालय ने किया निरस्त

जालसाज व चोर गिरोह के सरगना की जमानत याचिका को गैंगस्टर न्यायालय ने किया निरस्त

कानून
मऊ, 14 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश में मऊ जनपद के न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी राजीव कुमार वत्स ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों में सुनवाई के दौरान अभियुक्त गैंग लीडर की जमानत याचिका निरस्त कर दी। अभियुक्त द्वारा दाखिल जमानत याचिका पर उसके अधिवक्ता व राज्य की तरफ से कृष्ण शरण सिंह, विशेष लोक अभियोजक, गैंगस्टर एक्ट, जिला मऊ को सुनने व केस डायरी और अभियोजन प्रपत्र के अवलोकन के पश्चात निरस्त करने का निर्णय सुनाया। प्रस्तुत प्रकरण थाना-कोतवाली, जिला मऊ का है, थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अवैध तरीके से ठगी व चोरी करने का अपराध किया जा रहा था। इस सक्रिय गिरोह पर नियंत्रण हेतु थाना प्रभारी कोतवाली, जिला मऊ द्वारा गैंग चार्ट तैयार कर उसका जिला मजिस्ट्रेट- मऊ द्वारा नियमानुसार अनुमोदन के पश्चात मुकदमा गैंग लीडर होज़ैफा नस...