उच्चतम न्यायालय ने 100 % इथेनॉल वाहनों की अनुमति पर सरकार से आपूर्ति की रूपरेखा माँगी
नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से यह सवाल किया है कि यदि सौ प्रतिशत इथेनॉल से चलने वाले वाहनों को अनुमति दी गई तो ऐसी वाहनों की इंधन आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिये जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने इस मामले को अगले महीने तक स्थगित कर दिया।
26 अक्टूबर को सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम में बदलाव की अधिसूचना जारी की, जिसमें फ्लेक्स-फ्यूल (E100) वाहनों को अनुमति दी गई। इन वाहनों को E100 ईंधन से लगभग पूरी तरह से इथेनॉल पर चलाया जा सकता है। एक दिन बाद, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वर्तमान में पेट्रोल में इथेनॉल को 20 प्रतिशत (E20) से आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।
उच्चतम न्यायालय ने 2025‑26 के इथेनॉल आव...
