Thursday, November 5खबर जो असर करे |
Shadow

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया

नई दिल्ली, 05 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दायर जमानत याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया कि इस मामले को 16 नवंबर को डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए और उसी दिन अंतरिम आदेश पारित किया जाए।

सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इसे राजनीतिक उत्पीड़न के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने 87 एफआईआर का हवाला देते हुए कहा कि जब खान को शेष बचे मामलों में जमानत मिली, तो उन्हें तुरंत फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दलील में कुछ दम हो सकता है, परन्तु हम इस पर कोई राय नहीं देना चाहते।

दो नवंबर को निजाम पाशा ने उच्चतम न्यायालय में याचिका में उल्लेख किया था कि 29 अक्टूबर को दो पैन कार्ड के मामले में जेल से 40 मिनट बाद ही आजम खान को गिरफ्तार कर लिया गया। याचिका में एक नवंबर के ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने की मांग भी शामिल थी, जिसके तहत उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। याचिका में आजम खान को फिलहाल हिरासत से रिहा किए जाने की भी अपील की गई थी।

इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय की निर्देशानुसार आजम खान के खिलाफ चालू मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जमानत याचिका को अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 16 नवंबर को सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाना है, और उसी दिन अंतरिम आदेश जारी किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *