
जांजगीर-चांपा, 25 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक गंभीर नाबालिग दुष्कर्म मामला सामने आया है। शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में 55 वर्षीय छोटेलाल साहू पर नाबालिग बालिका को बहला‑फुसलाकर सुनसान स्थान ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस को शिकायत प्राप्त होते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए कई घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
पुलिस के अनुसार, यह घटना 24 अक्टूबर को घटी। पीड़ित नाबालिग बच्ची अपने घर पर अकेली थी, जब आरोपी ने उसे बहला‑फुसलाकर दूर के सुनसान क्षेत्र में ले गया और वहाँ जबरन दुष्कर्म किया। घटना की सूचना मिलने पर शिवरीनारायण पुलिस तुरंत सक्रिय हुई, पीड़िता को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले गई और अपराध स्थल की तहकीक़ात शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के निवास पर दबिश की, साक्ष्य एकत्र किए और अंततः छोटेलाल साहू (55 वर्ष) को विधिवत गिरफ्तार किया। अगले दिन रविवार को उसे स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इस कार्रवाई में शिवरीनारायण थाना प्रभारी उप निरीक्षक के.पी. सिंह, प्रशिक्षु उप निरीक्षक गोपी सिंह, एम. पुष्पा, सहायक उप निरीक्षक संतोष बंजारे, प्रधान आरक्षक मोहन साहू, रामसरकार, राजेश कश्यप, विकास शर्मा, तथा यशवंत पाटले सहित थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने बताया कि नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही की जा रही है और ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करना उनका प्रमुख लक्ष्य है।
