MP: इंदौर में मुहर्रम मेले पर HC का बड़ा निर्णय… मेयर इन काउंसिल के मंजूरी रद्द करने के फैसले को किया निरस्त
इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की इंदौर बेंच (Indore Bench) ने मुहर्रम मेले (Muharram Fairs) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने इंदौर नगर निगम की मेयर-इन-काउंसिल (Mayor-in-Council) की ओर से मंजूरी रद्द करने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है. अदालत ने मेले की अनुमति बहाल करते हुए कहा कि नगर निगम ने उचित प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
पूरा मामला मुहर्रम मेले के पारंपरिक आयोजन से जुड़ा है, जिसे लेकर 'वक्फ कर्बला इंतजामिया कमेटी' ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि कमेटी हर साल शहर के धोबी घाट पर ताजिया जुलूस और मुहर्रम मेले का आयोजन करती आ रही है और इंदौर नगर निगम समय-समय पर इसकी लिखित अनुमति देता रहा है।
इस साल भी नगर निगम ने 25 जून को एक आधिकारिक आदेश जारी कर 26 जून से 28 जून तक (तीन दिन) मेले के आयोजन की अनुमति दी ...









