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देहरादून में चाय बागान मामले में राजस्व सचिव को शपथ पत्र पेश करने का आदेश

देहरादून में चाय बागान मामले में राजस्व सचिव को शपथ पत्र पेश करने का आदेश

कानून
देहरादून, 17 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। उच्च न्यायालय ने चाय बागान से संबंधित लगभग 350 बीघा जमीन की खरीद‑फरोख्त और खुर्दबुर्द करने के आरोपों पर दायर याचिका की सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने सचिव राजस्व को शपथ पत्र पेश कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि उक्त भूमि में कौन‑सा भाग सरप्लस भूमि है और कौन‑सा भाग वास्तव में चाय बागान की जमीन है। पहले की सुनवाई में, उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई 2022 को विवादित भूमि की खरीद‑फरोख्त पर रोक लगा दी थी तथा रजिस्ट्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इस शनिवार को मामले की नई सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष हुई। विकेश सिंह नेगी, जो देहरादून के निवासी हैं, ने याचिका में यह आरोप लगाया कि सरकार में निहित की जानी चाहिए थी, ऐसी सरप्लस भूमि को अब बेचा जा रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार, राजा चंद्र बहादुर सिंह की सरप्लस भूमि को वर्ष 1960 में सरकार...
रिम्स में बायो मेडिकल वेस्ट का उठाव अब नई कंपनी करेगी, अगली सुनवाई 16 फरवरी को

रिम्स में बायो मेडिकल वेस्ट का उठाव अब नई कंपनी करेगी, अगली सुनवाई 16 फरवरी को

कानून
रांची, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। राजेंद्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान (रिम्स) में बायो मेडिकल वेस्ट के उठाव का कार्य अब एक नई कंपनी द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में रिम्स ने झारखंड उच्च न्यायालय को शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी दी। रिम्स ने सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत को बताया कि पुरानी कंपनी का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो गया और अब यह कार्य मेसर्स मेडिकेयर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, लोहरदगा संभालेगी। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ द्वारा की गई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता समावेश देव ने पक्ष रखा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अधिवक्ता रिचा संचित ने अदालत को बताया कि झारखंड के कई जिलों में बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं और अस्पतालों एवं नर्सिंग होम को क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया जा ...