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इंदौर में जिला प्रशासन ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर पटाखा गोडाम को तत्काल सील किया

इंदौर, 17 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में दीपावली के अवसर पर पटाखों के सुरक्षित भंडारण एवं विक्रय को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। शनिवार को राजस्व विभाग की टीम ने राऊ तहसील के ग्राम पिगडंबर में स्थित पटाखा गोडाम का निरीक्षण किया और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई जाने पर तुरंत सील कर दिया।

एसडीएम लोकेंद्र सिंह सरल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पिगडंबर में ए.बी. रोड से लगभग 250 फीट दूर सुंदरम पटाखा एजेंसी के नाम से जितेश पुत्र मोहनलाल बागेचा (निवासी 117 विद्या नगर, इंदौर) द्वारा एक पटाखा गोडाम चलाया जा रहा था। गोडाम तक पहुंचने का रास्ता अत्यंत संकरा था, जिससे फायर ब्रिगेड जैसे बड़े रेस्क्यू वाहनों का आवागमन संभव नहीं था और आपातकालीन स्थितियों में बचाव कार्य प्रभावित हो सकता था।

जांच में यह भी उजागर हुआ कि विस्फोटक अधिनियम, 2008 के तहत निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन नहीं किया जा रहा था। गोडाम में विभिन्न प्रकार की पटाखा सामग्री संग्रहीत पाई गई तथा वहीँ से बिक्री का कार्य भी चल रहा था, जो लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध था।

इन सभी अनियमितताओं को देखते हुए नायब तहसीलदार धीरज सोनी और राजस्व टीम की उपस्थिति में तुरंत सुंदरम पटाखा एजेंसी के गोडाम पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया गया।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि दीपावली के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि या दुर्घटना को रोकने के लिए पटाखा व्यापारियों को निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं लाइसेंस की शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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