
Mumbai, 17 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। मुंबई नगर निगम (BMC) ने आज अपनी टीम के साथ अजय देवगन के जुहू स्थित बंगले पर अवैध निर्माण कार्य को तोड़ने की कार्रवाई की। यह कदम 10 सितंबर को जारी किये गये नोटिस के पश्चात हुआ, जिसमें BMC ने देवगन को अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया था।
जुहू के रोड नंबर 11 पर स्थित की कपोल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के भीतर स्थित यह बंगला 7,802 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। BMC के एक अधिकारी ने बताया कि बंगले में बिना किसी अनुमति के अंदरूनी बदलाव, विभाजन दीवारें (पार्टिशन वॉल), खिड़कियों में फेरबदल और अन्य संरचनात्मक कार्य किए जा रहे थे। 10 सितंबर को जारी ‘मुंबई नगर निगम अधिनियम’ के धारा 354 के अंतर्गत, BMC ने नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि निर्माण कार्य के लिए आवश्यक अनुमतियों के कागजात दिखाए जाएँ और अवैध कार्य तुरंत हटाया जाए।
देवगन की ओर से केवल एक पत्र BMC को दिया गया, जिसे BMC ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद BMC के वेस्ट विभाग ने 6 अक्टूबर को दूसरा नोटिस जारी किया, जिसमें चेतावनी दी गई कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो अनधिकृत ढाँचे और निर्माण सामग्री को हटाया जाएगा, और इसका खर्च तथा जोखिम मालिक पर आएगा।
देवगन या उनकी टीम से किसी भी प्रतिक्रिया न मिलने पर BMC ने आज उस बंगले में मौजूद अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की। इस घटना ने निर्माण नियमों और नगर निगम की प्रवर्तन शक्ति के प्रति सार्वजनिक ध्यान फिर से आकर्षित किया है।
