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धान उपार्जन में लापरवाही, महिला खाद्य निरीक्षक मगरलोड निलंबित

धमतरी, 14 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। शासन की महत्वपूर्ण योजना समर्थन मूल्य पर धान खरीद वर्ष 2025-26 के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोप में रीना साहू खाद्य निरीक्षक मगरलोड जिला धमतरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जारी निलंबन आदेशानुसार संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेशानुसार 24 दिसंबर 2025 में दिए गए निर्देशों का पालन खाद्य निरीक्षक मगरलोड रीना साहू द्वारा नहीं किया गया। वहीं समर्थन मूल्य पर धान खरीद में अपेक्षित रुचि नहीं ली गई। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के प्रतिकूल पाए जाने पर कदाचरण की श्रेणी में माना गया। इन आरोपों के आधार पर रीना साहू को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 09 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जिला खाद्य अधिकारी, धमतरी निर्धारित किया गया है। इस अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्र होंगी।

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