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कोलकाता चोरबगान पूजा पंडाल हादसे में 19 मृतकों के बाद आयोजकों पर गैर‑इरादतन हत्या का मामला, नवमी तक धारा 163 लागू

कोलकाता चोरबगान पूजा पंडाल हादसे में 19 मृतकों के बाद आयोजकों पर गैर‑इरादतन हत्या का मामला, नवमी तक धारा 163 लागू

राष्ट्रीय
कोलकाता, 19 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। चोरबगान पूजा पंडाल में हुए भीषण भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो जाने के बाद कोलकाता पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस लापरवाही को लेकर पूजा आयोजकों के विरुद्ध स्वयंसिद्ध तौर पर एफआईआर दर्ज की है और साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 को नवमी (मंगलवार) तक कुछ सीमित इलाकों में लागू किया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रह सके और शांति बनी रहे। पुलिस आयुक्त अजय नंद द्वारा रविवार सुबह जारी किए गए आदेश के तहत इन निर्धारित क्षेत्रों में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर कड़ी पाबंदी लागू की गई है। उन्होंने बताया कि आयोजकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर‑इरादतन हत्या), धारा 110 (गैर‑इरादतन हत्या का प्रयास) और धारा 3(5) (समान इरादे से समूह द्वारा अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जां...