शिमला में नशा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
शिमला, 18 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। शिमला जिला के चिट्टा तस्करी के एक चल रहे मामले में आरोपी को अदालत की ओर से राहत नहीं दी गई। रामपुर पुलिस थाने में दर्ज किए गए इस प्रकरण में आरोपी राजा नेगी, निवासी झाकड़ी, जिला शिमला, ने अपनी जमानत याचिका पेश की थी, परन्तु विशेष न्यायाधीश‑द्वितीय, किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया।
पुलिस के अनुसार यह मामला 5 सितंबर 2026 को रामपुर थाने में दर्ज किया गया था। जांच के दौरान, अभियोजन पक्ष ने आरोपित व्यक्ति के कब्जे से कुल छह ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया। आरोपी के विरुद्ध स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 21 और 29 के तहत औपचारिक अभियोग दर्ज किया गया है।
अभियुक्त के वकील ने जमानत की मांग की, पर पुलिस ने याचिका का दृढ़ विरोध किया और अदालत के समक्ष मामले से जुड़ी सभी उपलब्ध साक...
